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जैसलमेर: मन्द बुद्धि बच्चे के साथ कुकर्म करने के आरोपी को पोक्सो कोर्ट ने सुनाई कठोर सजा

जिले की पोक्सो कोर्ट ने मन्द बुद्धि बच्चे के साथ कुकर्म करने के आरोपी श्रवण राम उर्फ समाराम पुत्र बगता राम निवासी रामदेवरा को 20 साल के कठोर कारावास एवं 25000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में रामदेवरा पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज होते ही तुरंत आरोपी को गिरफ्तार कर मात्र 4 दिन में चालान कोर्ट में पेश कर दिया था।

जैसलमेर एसपी भंवर सिंह नाथावत ने बताया कि फरवरी 2022 में मंदबुद्धि नाबालिक को अकेला देखकर आरोपी श्रवण राम उर्फ समा राम उसे सुनसान जगह ले गया और जबरन कुकर्म किया। कुकर्म के बाद जाते समय नाबालिक का जोर से गला दबाकर धमकाया कि इस बारे में किसी को बताया तो जान से मार देगा। घबराए हुए बच्चे ने घर आकर अपनी मां को इस बारे में बताया। जिन्होंने थाना रामदेवरा पर रिपोर्ट दी।
रिपोर्ट पर पोक्सो एक्ट के तहत थाना रामदेवरा पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। घटना की गंभीरता को देख एसपी नाथावत ने थानाधिकारी विशन सिंह के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया। गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई कर आरोपी को तत्परता से गिरफ्तार कर ठोस साक्ष्य संकलित कर मात्र 4 दिनों में आरोपी के विरुद्ध पोक्सो कोर्ट में चालान पेश कर दिया।
दोनों पक्ष एक ही गांव और परिवार के होने की कारण गवाहों के पक्ष द्रोही होने अथवा आपस में राजीनामा होने की आशंका को देखते हुए प्रकरण को केस ऑफिसर स्कीम में चयनित किया गया। थाना अधिकारी द्वारा समस्त गवाहों को समय पर कोर्ट में पेश कर बयान कराए गए। केस ऑफिसर के सहयोग एवं बेहतर समन्वय ओर विशेष लोक अभियोजक जेठाराम माली की प्रभावी पैरवी की वजह से कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहरा 20 साल के कठोर कारावास और ₹25000 अर्थदंड से दंडित किया।



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