
आपणी हथाई न्यूज, मथुरा में स्थित श्री कृष्ण भूमि और शाही ईदगाह विवाद के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए शाही ईदगाह को विवादित ढांचा घोषित करने से इनकार कर दिया है।
जस्टिस जस्टिस राम मनोहर मिश्रा की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाते हुए ईदगाह को विवादित परिसर मानने से इनकार करते हुए कहा है कि, मौजूदा तथ्यों और याचिका के आधार पर ईदगाह को फिलहाल विवादित ढांचा घोषित नहीं किया जा सकता, जबकि हिंदू पक्ष की ओर से यह दावा किया गया था कि कृष्ण जन्मभूमि पर स्थित ईदगाह का निर्माण प्राचीन मंदिर को तोड़कर किया गया है।
कृष्ण जन्म भूमि विवाद मामले से जुड़े याचिकाकर्ता महेंद्र प्रताप ने मीडिया को बताया कि पिछली सुनवाई में हमने माननीय न्यायालय से शहीदी का मस्जिद को व्यतीत ढांचा घोषित करने का अनुरोध करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत किया था इस मामले में हमने श्री राम जन्मभूमि की भी मिसाल पेश की जहां ढांचे को विवादित घोषित किया गया था और संभल मामले का भी हवाला दिया था।


