

आपणी हथाई न्यूज, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने एक कड़ा रुख अपनाते हुए पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) के बैंकिंग लाइसेंस को 24 अप्रैल 2026 से तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। केंद्रीय बैंक के इस फैसले के बाद अब यह संस्थान किसी भी प्रकार की जमा राशि स्वीकार करने या बैंकिंग लेनदेन करने के लिए अधिकृत नहीं है। आरबीआई अब बैंक को पूर्णतः बंद करने (Winding up) की प्रक्रिया शुरू करने हेतु उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगा।

क्यों गिरी गाज ?
यह कार्रवाई अचानक नहीं हुई है, बल्कि पिछले चार वर्षों से बैंक की कार्यप्रणाली में पाई गई गंभीर खामियों का परिणाम है। आरबीआई के अनुसार, बैंक का प्रबंधन सार्वजनिक हित और जमाकर्ताओं की सुरक्षा के मानकों पर खरा नहीं उतरा। लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन और बैंकिंग नियमों (धारा 22(3)(b)) की अनदेखी इस ऐतिहासिक पतन के मुख्य कारण बने। आरबीआई ने स्पष्ट किया कि इस बैंक का संचालन जारी रखना अब किसी भी दृष्टि से उचित नहीं था।
ग्राहकों की सुरक्षा और भविष्य
राहत की बात यह है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के पास पर्याप्त लिक्विडिटी (नकदी) मौजूद है, जिससे सभी ग्राहकों का पैसा सुरक्षित तरीके से वापस किया जा सकेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि हालांकि पेटीएम का यूपीआई (UPI) ऐप अन्य बैंकों के साथ साझेदारी में चलता रहेगा, लेकिन इसका अपना ‘पेमेंट्स बैंक’ अब इतिहास का हिस्सा बन चुका है। ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे अपने शेष धन की निकासी की प्रक्रिया जल्द पूरी कर लें।


