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राजस्थान में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई: 17 मिलावटी उत्पादों पर लगा प्रतिबंध, दो नाम बीकानेर से भी

राजस्थान आपणी हथाई न्यूज, राजस्थान में आम जनता की सेहत से खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग ने सख्त कदम उठाया है। प्रदेश भर में रोजाना इस्तेमाल होने वाली खाने-पीने की चीजों—जैसे केसर बाटी, चाय, घी, हल्दी, नमकीन और रोस्टेड चने—में जानलेवा मिलावट पाए जाने के बाद 17 अलग-अलग ब्रांड्स के उत्पादों पर दो महीने के लिए तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

यह कार्रवाई अप्रैल 2026 में विभिन्न जिलों से लिए गए खाद्य सामग्रियों के नमूनों की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है। प्रयोगशाला परीक्षण में ये सभी 17 उत्पाद ‘अनसेफ’ (असुरक्षित) और सेहत के लिए बेहद खतरनाक साबित हुए हैं। खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. टी. शुभमंगला के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत इन उत्पादों के वितरण, बिक्री और प्रदर्शन पर पूरी तरह से दो माह के लिए रोक लगा दी गई है। यदि कोई निर्माता इस अवधि में अपील नहीं करता है, तो इन उत्पादों को बाजार से वापस मंगाने (रिकॉल) की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी।

इन प्रमुख कंपनियों और उत्पादों पर गिरी गाज
प्रतिबंधित की गई सूची में कई बड़े और स्थानीय नाम शामिल हैं। बीकानेर के ‘रस रसना फूड्स प्राइवेट लिमिटेड’ की केसर बाटी और ‘नगद नारायण फूड्स’ की शुगर बॉयल्ड कंफेक्शनरी पर रोक लगी है। इसके अलावा सिलीगुड़ी की ‘शिव शक्ति टी ट्रेडर्स’ की चाय, भरतपुर के ‘श्री साईं मसाले वाला’ की हल्दी, गुरुग्राम की ‘आरके कंपनी’ के रोस्टेड चने और इंदौर के पीथमपुर स्थित ‘बालाजी वेफर्स’ के नमकीन मिक्स को भी असुरक्षित पाया गया है। सबसे ज्यादा मामले ‘घी’ में मिलावट के सामने आए हैं, जिनमें हरियाणा, पंजाब और राजस्थान (जैसे जोधपुर और पाली) की करीब 10 से ज्यादा डेयरियों और फूड प्रोडक्शन कंपनियों के घी शामिल हैं।

आम जनता के लिए एडवाइजरी
खाद्य सुरक्षा विभाग ने आम उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे बाजार से इन प्रतिबंधित उत्पादों की खरीदारी बिल्कुल न करें। साथ ही, जिन राज्यों में इन उत्पादों का निर्माण हो रहा है, वहां के संबंधित विभागों को भी उचित कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया है ताकि इस मिलावटखोरी के नेटवर्क को जड़ से खत्म किया जा सके।



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